अब पुलिस की इजाजत के बिना नहीं खुलेगे स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर

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इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब इनसे जुड़े फैसले भी जनता के हित एन सामने आने लगे है, इंदौर में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा जारी किए जा रहे हैं। आईपीएस मिश्र ने तीन अलग-अलग आदेश जारी कर कई प्रतिबंध लगाए, जिनमें मकान, दुकान किराए पर देने से पहले संबंधित थानों में जानकारी देने, पेइंग गेस्ट की सूचना अनिवार्य करने के साथ स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले स्टाफ की जानकारी भी आईडी प्रूफ के साथ थानों में देना होगी। यानि अब पुलिस की इजाजत और अनुमति के बिना शहर में स्पा सेंटर और ब्यूटी पार्लर नहीं खुल सकते है।

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गौरतलब है, शहर में लगातार कई स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार के अड्डे बने इन सेंटर्स में पिछले दिनों पुलिस ने कार्रवाई की थी और अब इन्ही कार्यवाहियों के बाद इंदौर पुलिस कमिश्नर ने नए आदेश जारी किये हैं। उन्होंने कहा है कि स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ की जानकारी थानों पर देना होगी।


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Harpreet Kaur