Income Tax : अभी तक आप सभी ने इनकम टैक्स की फाइल हर साल भरने की बात सुनी होगी। लेकिन अब फूड रिटर्न भरना भी अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए शासन द्वारा एक नया नियम बनाया गया है। जिसकी वजह से सभी के लिए सरदर्द बन गया है। दरअसल, जिस तरह से हर साल इनकम टैक्स भरा जाता है अब उसी तरह हर साल खाद व्यवसाय से जुड़े निर्माताओं, रिपैकर्स और रिलेबलर्स को फूड रिटर्न दाखिल करवाना होगा।
इस साल के लिए समय सीमा 31 मई दी गई है। इसमें ये भी जानकारी देना अनिवार्य होगी कि साल भर में कितना उत्पादन किया है। अगर समय रहते फूड रिटर्न दाखिल नहीं किया तो हर दिन 100 रूपये जुर्माना भरना होगा। आपको बता दे, दो साल पहले देश में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। हालांकि अभी तक अधिकतर व्यापारियों को इसकी जानकारी नहीं है।
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