जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के हित में एक बार फिर से हाईकोर्ट (High court) ने बड़ा फैसला दिया था। दरअसल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने पुलिस विभाग (Police department) को निर्देश देते हुए कहा है कि सेवानिवृत्त डीएसपी (Retired DSP) को 5% पेंशन (pension) के अलावा शेष लंबित सेवानिवृत्ति एरियर्स (Arrears) का भुगतान किया जाए। इतना ही नहीं हाईकोर्ट में पेंशन कटौती पर हुई चुनौती के बाद गृह सचिव, डीजीपी आईजी सहित जबलपुर एसपी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड डीएसपी जयंत टेम्बरे ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पेंशन से कटौती का दंड दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अभय रायजादा-रंजना श्रीवास्तव ने कोर्ट में पक्ष रखा। जिसमें 13 दिसंबर 2013 में रिटायर्ड DSP जयंत टेम्बरे व तीन अन्य को आरोप पत्र जारी किया गया था। जिस पर लगा आरोप यह था कि गढ़ा थाने में धोखाधड़ी के प्रकरण की जांच उन्होंने स्वयं ना कर अपने अधीनस्थ से करवाई थी।