लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, नियमितीकरण को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मिलेगा लाभ

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मद्रास, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत मिली है। दरअसल बिना स्वीकृत पत्र वर्षो से काम कर रहे कर्मचारी नियमितीकरण (employee regularization) का अधिकार रखते हैं और उन्हें यह अधिकार मिलना चाहिए। दरअसल ये कहना है उच्च न्यायालय (high Court) का। उच्च न्यायालय ने इसके साथ ही कर्मचारियों को राहत दी है। अब प्रतिबंधित पद पर नियुक्त हुए कर्मचारी नियमितीकरण का अधिकार रखेंगे। दरअसल ये कहना है उच्च अदालत का यह सर्वोच्च अदालत ने यह बात कही है।

सक्षम प्राधिकारी/सरकार किसी कर्मचारी को एक अप्रतिबंधित पद पर नियुक्त करती है और व्यक्ति ने कई वर्षों तक सरकार के लिए काम किया है, तो सरकार इन कर्मचारियों से आंखें नहीं मूंद सकती है और दावा कर सकती है कि उन्हें नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं है। Madras HC ने राज्य सरकार को इन श्रमिकों को नियमित करने की योजना विकसित करने का भी आदेश दिया। Madras HC ने मानते हुए कहा कि इन रिट याचिकाकर्ताओं की भर्ती पूरी तरह से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी।


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Kashish Trivedi

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