2017 की पुलिस भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, पढ़े पूरी खबर

Jabalpur News

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (jabalpur highcourt) ने साल 2017-18 में पुलिस भर्ती में आरक्षित वर्ग के मेरीटोटियास अभ्यर्थियों को उनके पसंद के हिसाब से पोस्टिंग के आदेश दिए है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दो महीने के अंदर आरक्षकों को उनकी पसंद के हिसाब से पोस्टिंग दी जाए।

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Amit Sengar

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