कोरोना से मृत्यु होने पर मिलेगा 50 हजार का मुआवजा, MP सरकार ने जारी की गाइडलान, जानें डीटेल

सीएम शिवराज सिंह

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya pradesh) में कोरोना संक्रमण (coronavirus) से मौत होने पर मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा (compensation) दिया जाएगा। प्रदेश सरकार (mp government) ने इस संबंध में सभी जिले के कलेक्टरों (collector) को निर्देश दे दिए हैं। इस निर्देश में कहा गया है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट (death certificate) में कोविड-19 से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं है। इसको लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है जिसमें इन दस्तावेजों को प्रमाणित करने का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी करेंगी।

कोरोना से मृत्यु होने पर मिलेगा 50 हजार का मुआवजा, MP सरकार ने जारी की गाइडलान, जानें डीटेल


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Lalita Ahirwar

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