MP School : राज्य शासन की बड़ी व्यवस्था, स्कूलों को लेनी होगी मान्यता, शाला पूर्व शिक्षा नीति 2022 लागू

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश स्कूल (MP School) में व्यवस्था की गई है। दरअसल प्री नर्सरी (pre-nursery), नर्सरी (nursery) और केजी (KG) कक्षाओं का संचालन करने के लिए स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा शाला पूर्व शिक्षा नीति 2022 (Pre-School Education Policy 2022) को लागू कर दिया गया है।

वहीं नीति के लागू होने के साथ ही अब बगैर मान्यता (School recognition) यदि स्कूलों का संचालन किया जाता है तो संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसपर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। नवीन नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों (aanganwadi centers) में नजदीक के 3 से 6 साल के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दिया जाएगा।


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Kashish Trivedi

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