कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, नियम में संशोधन, इस तरह मिलेगी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, DoPT ने जारी किया आदेश

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 7th Pay Commission कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों (AIS Officers) के सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (voluntary retirement) पर नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नियम में आंशिक संशोधन किए गए हैं। इसके लिए डीओपीटी (DoPT) द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत ही अब कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जा सकेगी।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारियों पर इसके प्रभाव पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को मार्गदर्शन और बेहतर समझ के लिए निम्नलिखित पैरा में संक्षेपित किया गया है: –


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Kashish Trivedi

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