मप्र पंचायत चुनाव: पंचायतों का फिर से होगा परिसीमन, नया अध्यादेश लागू, जानें ताजा अपडेट

पंचायत चुनावों

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election) में फिर नया मोड आ गया है।  ओबीसी आरक्षण की सियासत और चुनाव निरस्ती के अध्यादेश के बाद अब मप्र सरकार (MP Government) ने एक बार फिर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है।इसके तहत पिछली कमलनाथ सरकार के परिसीमन को समाप्त कर शिवराज सरकार ने पंचायतों का फिर से परिसीमन कराने का फैसला किया है। इसके लिए नया अध्यादेश लागू किया गया है, जिसकी अधिसूचना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गुरुवार देर शाम जारी कर दी है।

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मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा गुरूवार को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021 प्रख्यापित किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में एक नयी धारा 10 क जोड़ी गई है। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि पंचायतों के कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व किए गए पंचायतों अथवा उनके वार्डों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख से 18 माह के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) द्वारा किसी भी कारण से निर्वाचन की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो ऐसा परिसीमन अथवा विभाजन 18 माह की अवधि की समाप्ति पर निरस्त समझा जाएगा।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)