हाई कोर्ट का कर्मचारी के हित में बड़ा फैसला, 30 दिन के भीतर कर्मचारी को होगा मानदेय का भुगतान, खाते में आएंगे 13 लाख 27 हजार रुपए

हाईकोर्ट

MP High court on Employee Honorarium : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2008 से 2019 के बीच की मानदेय राशि के अंतर्गत से भुगतान नहीं किया गया है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करने के बाद हेल्पलाइन की सूचना और सरकार द्वारा स्वीकृति के बावजूद उसके मानदेय की अंतर राशि बकाया है।

जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा है कि सीएम हेल्पलाइन की सूचना और सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने के बावजूद पंचायत सचिव को मानदेय की राशि का भुगतान नहीं किया जाना वाकई गलत है। वहीं सरकार के इस रवैया पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि यदि याचिकाकर्ता मानदेय पाने का पात्र है तो उसे 30 दिन के भीतर मानदेय की अंतर राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

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Kashish Trivedi

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