महिला कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, मिलेगा 60 दिन का विशेष अवकाश, DoPT ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला कर्मचारियों (Women Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल महिला कर्मचारियों को अब 60 दिन विशेष मातृत्व अवकाश (special maternity leave) की अनुमति दी जाएगी। केंद्र द्वारा शुक्रवार को इसके लिए आदेश (DoPT Order) जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों का पालन अनिवार्य होगा।

डीओपीटी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो संभावित भावात्मक आघात को देखते हुए महिला कर्मचारियों को 60 दिवस के विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मृत शिशु पैदा होने यह जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत से मां को भावात्मक आघात पहुंचता हैं। जिसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।


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Kashish Trivedi

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