Student School Fees : उत्तर प्रदेश के छात्रों और अभिभावकों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कोरोना काल में जमा स्कूल फीस को 15 फीसदी माफ करने का आदेश दिया है।ये फैसला चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि कोरोनाकाल में जमा की गई स्कूल फीस को माफ किया जाएगा।
हाई कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता आदर्श भूषण व कई अन्य अभिभावकों की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया और जनहित याचिका भी निस्तारित कर दी है। इन सभी याचिकाओं पर 6 जनवरी को सुनवाई हुई थी और सोमवार को अंतिम फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि उनका यह आदेश साल 2020- 21 के सेशन में ली गई फीस पर लागू होगा, आदेश के तहत अगले 2 महीने में स्कूलों को सेशन 2020-21 में अभिभावकों से ली गई फीस को अगली फीस में एडजस्ट करना होगा ।