MP News: मंत्री ने दिए सख्त निर्देश, ऐसा नहीं करने पर कर्मचारी-अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

भूपेन्द्र सिंह नगरीय निकायों

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में भवन अनुज्ञा प्रकरणों (building permit cases) के अंतर्गत भवनों के निर्माण के कंपाउंडिंग (compounding) को लेकर shivraj Goovernment ने बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल कंपाउंडिंग के लिए ऑनलाइन ABPAS लागू करने के निर्देश नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह (Bhupendra singh) ने सभी नगरीय निकाय (Urban bodies) के अधिकारियों को दिए हैं। इतना ही नहीं भूपेंद्र सिंह ने निर्देश दिया है कि यदि कंपाउंडिंग का कार्य ऑनलाइन (online) की जगह ऑफलाइन तरीके से किया जाता है तो ऑफलाइन कार्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि भवन अनुज्ञा प्रकरणों के अंतर्गत भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण एवं भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण के कम्पाउंडिंग को ऑनलाइन एबीपीएएस सिस्टम के माध्यम से सभी नगरीय निकायों में लागू किया गया है। साथ ही सभी नगरीय निकायों को कम्पाउंडिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। भूपेन्द्र सिंह ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को दिये हैं।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi