हाई कोर्ट ने आवेदकों को दी बड़ी राहत, 60 दिन के भीतर मिलेगी पसंद की पोस्टिंग, गृह विभाग और DGP को मिले निर्देश

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने एक बार फिर से कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत दी है। पुलिस भर्ती परीक्षा (police recruitment exam) में आरक्षित वर्ग के योग्य आवेदकों को उनकी पसंद के आधार पर पदस्थापना (posting) का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में हाईकोर्ट (MP High court) ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस आवेदकों को प्रथम वरीयता के आधार पर पदस्थापना का लाभ दिया जाए। इसके लिए 60 दिन की मोहलत प्रदान की जाती है। इस संबंध में एकल पीठ ने के लिए विभाग और डीजीपी को निर्देश जारी कर दिए हैं।

दरअसल याचिकाकर्ता सागर निवासी लियाकत राजा खान की ओर से वकील डीके त्रिपाठी और धर्मेंद्र पटेल ने दलील पेश की। अपना पक्ष रखते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2016-17 में आयोजित की गई थी। जिसमें उनका चयन किया गया था।इस परीक्षा में आरक्षित वर्ग में उन्हें कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त हुए थे। जिसके कारण उनका नाम अनारक्षित वर्ग की सूची में प्रेषित किया गया था।

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Kashish Trivedi

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