अधिकारियों-कर्मचारी के लिए सरकार का बड़ा फैसला, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, CM की अनुमति होगी जरूरी

राज्य शासन

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में एक बार फिर से MP Employees-Officers को लेकर शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल लोगों की शिकायत अपने प्रचार को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (Prevention of Corruption Act 1988) की धारा 17A की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। जिसके बाद अब अन्य वर्ग 1 और 2 सहित IAS-IPS-IFS अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से पहले सीएम (CM) की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

जारी निर्देश के मुताबिक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत संचालन के संबंध में प्रक्रिया के निर्धारण के बारे में कहा गया है। जिसमें कहा गया है कि प्राधिकारी अखिल भारतीय सेवा सहित वर्ग 1 के कर्मचारी के मामले में सीएम से संबंध में आवश्यक होगा। इसके अलावा वर्ग 2, 3 और 4 के अधिकारी कर्मचारियों के मामले में संबंधित निर्णय प्रशासकीय विभाग द्वारा लिए जाएंगे।


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Kashish Trivedi

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