School Fees : स्कूली बच्चे और अभिभावक के हित में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, लौटाई जाएगी अतिरिक्त स्कूल फीस, मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिसके तहत कोरोना काल शासकीय आदेश के अतिरिक्त वसूले गए फीस (school fees) बच्चों को लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल को आदेश दिया गया है कि बच्चों को फीस लौटाए जाए। स्कूल में 20 हजार के करीब बच्चे हैं। जिनमें से 118 बच्चे की तरफ से याचिका दायर की गई थी।

बता दें कि कोरोना काल के दौरान 2 साल तक स्कूल बंद रहे थे, इस दौरान ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया था। वहीं राज्य शासन द्वारा निजी स्कूलों को सिर्फ शिक्षण शुल्क वसूल करने के आदेश दिए गए थे। हालांकि सीबीएसई स्कूलों द्वारा अभिभावक से शिक्षण शुल्क के अलावा कई अन्य शुल्क भी वसूले गए थे। जिनमें सागर पब्लिक स्कूल का नाम सबसे आगे रहा था। अब ऐसे स्कूल के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। माय पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा 21 महीने तक लड़ाई लड़ने के बाद हाईकोर्ट ने बच्चों और अभिभावकों के हित में फैसला सुनाया है।

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