नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देशभर के शासकीय कर्मचारियों (Government Employees) को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल कर्मचारियों के डीए में 5 से 6 फीसद की बढ़ोतरी (DA Hike) संभव है। इसके अलावा न्यूनतम वेतन (minimum salary), बेसिक सैलरी (Basic salary) सहित अन्य वृद्धि पर भी बड़ी अपडेट सामने आ सकती है। वहीं अनुबंध के आधार पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में नियुक्त पुनः नियोजित पेंशन भोगियों के वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकार्यता पर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, जारी आदेश में वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकार्यता पर स्पष्टीकरण दिया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के उपरोक्त उद्धृत पत्र के माध्यम से इस मुख्यालय कार्यालय को संदर्भित मामले की जांच इस विषय पर मौजूदा आदेशों के आलोक में की गई है। यह देखा गया है कि MoF का OM No 3-25/2020/E.IIIA दिनांक 09-12-2020 इस मामले में स्वयं व्याख्यात्मक है। एमओएफ ओएम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि DoPT के मौजूदा निर्देश, जैसा कि इसके पैरा 2 में उल्लेख किया गया है, अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्तियों को छोड़कर पुन: रोजगार के मामले में वेतन के विनियमन का प्रावधान करता है, जहां अनुबंध प्रदान करता है।
महाराष्ट्र में घटे पेट्रोल-डीजल के दाम, MP में भी ईंधन की कीमत में आई हल्की गिरावट, इतने घट गए ईंधन के दाम
एमओएफ ने उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 09-12-2020 के माध्यम से अनुबंध नियुक्ति के लिए पारिश्रमिक के नियमन के लिए नियम निर्धारित किए हैं। चूंकि, एमओएफ दिनांक 09-12-2020 और उसके तहत बनाए गए नियम कालक्रम में नवीनतम हैं और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक के नियमन के संबंध में स्पष्ट हैं, जिन्हें सलाहकारों सहित अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है। इन नियमों ने इससे पहले जारी किए गए निर्देशों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अत: दिनांक 09-12-2020 के कार्यालय ज्ञापन का पालन किया जाना चाहिए। नियमों में किसी भी प्रकार की छूट/विचलन को उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 10 के अनुसार व्यय विभाग को संदर्भित करने की आवश्यकता होगी।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सभी संविदात्मक रोजगार के लिए, एमओएफ (डीओई) ओएम नंबर एफ नंबर 3-95/2020/ईआईआईआईए दिनांक 9 दिसंबर 2020 लागू है, जो वार्षिक वेतन वृद्धि (पैरा 6) एचआरए के रूप में प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार, आपके कार्यालय के दिनांक 21-04-2022 के पत्र द्वारा उठाए गए वार्षिक वेतन वृद्धि पर संदेह के मुद्दे के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी संविदा कर्मचारी को कोई ‘वार्षिक वेतन वृद्धि’ नहीं दी जानी है। इसके अलावा, अन्य सभी भत्तों को भी MoF (DoE) OM दिनांक 09-12-2020 के अन्य प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाना है।
इसके अलावा, यह नहीं समझा जाता है कि एक तरफ आपके कार्यालय ने संदेह उठाया है और मामले को स्पष्टीकरण के लिए मुख्यालय कार्यालय को भेजा है। दूसरी तरफ आपके कार्यालय द्वारा संविदा कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकार की गई है। इस प्रकार, जिस प्राधिकारी पर संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की अनुमति दी गई है, उसे इस एचओआरएस कार्यालय को सूचित किया जा सकता है।