नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारी और पेंशनर्स (Employees and Pensioners) के पेंशन और ग्रेच्युटी (gratuity) को लेकर अब नए आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPT) द्वारा 7th pay commission कर्मचारियों के केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 CCS(Pension) Rule 2021 के तहत निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए अर्हक सेवा या अन्यथा के रूप में पारित समय के शर्त पर महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं। डीओपीटी द्वारा जारी आदेश में निलंबित कर्मचारियों के पेंशन और को लेकर नए नियम तय किए गए हैं, जो कर्मचारियों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। कर्मचारियों को इस नियम के तहत पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधिक्रमण में अधिसूचित किया है। केन्द्रीय सिविल सेवा के नियम 23 के अनुसार (पेंशन) नियम, 2021, एक सरकारी कर्मचारी के मामले में, जिसे उसके आचरण की जांच के लिए पहले निलंबित कर दिया गया था और जो इस तरह की जांच के निष्कर्ष पर पूरी तरह से बरी हो जाता है या केवल एक मामूली जुर्माना लगाया जाता है और निलंबन पूरी तरह से अनुचित माना जाता है।