जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। पदोन्नति (promotion) वाले पदों पर सीधी भर्ती (MP Direct recruitment) की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट के इस रोक से कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं उम्मीदवारों को तगड़ा झटका लगेगा।
जानकारी के मुताबिक गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में सर्जरी विभाग मैं नामित एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और हिमांशु शर्मा की तरफ से याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि एसोसिएट प्रोफेसर पद पर उन्हें पदोन्नत किए जाने की वजह इस पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वहीं याचिकाकर्ता द्वारा इस व्यवस्था को अवैधानिक करार दिया गया था।
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हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा गया था कि कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति देने की वजह पदों पर सीधी भर्ती तभी की जा सकती है। जब कोई वैधानिक बाधा हो यह कोई योग्य उम्मीदवार सामने ना हो जबकि ऐसे दोनों ही परिस्थिति सामने नहीं है। बावजूद इसके पदोन्नति वाले पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
याचिका में एडिशन चीफ सेक्रेटरी, चिकित्सा शिक्षा विभाग संभाग आयुक्त, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑटोनॉमस गांधी मेडिकल कॉलेज में कॉलेज के डीन को पक्षकार बनाया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सीधी भर्ती से होने वाली नियुक्ति पर रोक लगाई है। साथियन आवेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को की जाएगी।