MP में 19 कर्मचारियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, नौ को नौकरी से निकालने के आदेश

Atul Saxena
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। जल संसाधन विभाग में पदस्थ 19 कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट ने सख्त कार्यवाही की है। इन कर्मचारियों द्वारा विभाग को दिए गए फर्जी चिकित्सा देयकों की जांच के बाद इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई थी उसकी सुनवाई के बाद भोपाल जिला न्यायालय (Bhopal District Court) ने अलग अलग धाराओं में 6 साल तक की सजा और अर्थदंड से दण्डित किया है विभाग ने इनमें से 9 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के भी आदेश दिए हैं।

प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग (MP Water Resources Department) भोपाल द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया जाकर 19 कर्मचारियों की सजा की जानकारी दी गई है। न्यायालय 19वें अपर सत्र न्यायाधीश के आदेश को आधार बताकर विभाग ने आदेश दिया है कि विभाग में पदस्थ 19 कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी चिकित्सा देयकों के सम्बन्ध में शिकायत की जांच के बाद पुलिस में शिकायत की गई थी। मामला 2011 का है।

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....