हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार को दिए ये आदेश, 6% ब्याज के साथ मिलेगी पेंशन राशि

Pooja Khodani
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चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन पर अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी की पेंशन की गणना करते वक्त नियमित होने से पूर्व डेली वेजर के तौर पर दी गई सेवा को जोड़ना भी जरूरी है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को याची की बढ़ी हुई पेंशन छह प्रतिशत ब्याज के साथ सौंपने का आदेश दिया है।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)