अब पहली से आठवीं तक स्कूल बदलने पर टीसी की नहीं होगी जरूरत

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश स्कूल विभाग के नए आदेश के बाद अब पहली से आठवीं तक का कोई विद्यार्थी यदि स्कूल बदलता है तो अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानि टीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रद्रेश स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। माना जा रहा है कि लगातार अभिभावकों से मिली शिकायतों के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। हालांकि स्कूल एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है उनकी माने तो इस फैसले के बाद स्कूल प्रबंधन के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, अभिभावक अब स्कूल में फीस भरने में आनाकानी करेगे और अगर स्कूल दबाव बनाएगा तो अभिभावक बिना फीस दिए दूसरे स्कूल में बच्चे का  एडमिशन करवा देंगे। बता दें कि शिक्षा के अधिनियम (आरटीई) के नियमों में भी यह उल्लेखित है कि स्कूल बदलने पर स्थानांतरण प्रमाणपत्र जरूरी नहीं है।

 


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Harpreet Kaur