दरअसल, हरियाणा सरकार ने कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है। इसके तहत लोन लेने वाले सदस्यों के लिए घोषित योजना के तहत बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यदि कर्ज लेने वाले किसान की मृत्यु हो गई है, तो उनके वारिसों को 31 मार्च 2022 तक मूलधन जमा करने पर यह छूट दी जाएगी। इसके लिए मृतक कर्जदारों के वारिसों को पूरी मूलधन राशि ऋण खाते में जमा करने पर अतिदेय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
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कर्जदार मृत किसानों के उत्तराधिकारियों को एकमुश्त भुगतान पर 31 मार्च तक का पूरा सरचार्ज, जुर्माना ब्याज व अन्य खर्च माफ किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य सभी कर्जदार किसानों का 50 प्रतिशत ब्याज माफ करते हुए जुर्माना ब्याज व अन्य खर्च भी माफ किए जाएंगे। फिलहाल बैंक के मृत कर्जदारों की कुल संख्या 17,863 है, जिनकी कुल बकाया राशि 445.29 करोड़ रुपये है।इसमें 174.38 करोड़ रुपये की मूल राशि और 241.45 करोड़ रुपये का ब्याज और 29.46 करोड़ रुपये का दंडात्मक ब्याज शामिल है।