भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट (MP High court) ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। दरअसल अधिकारी कर्मचारियों (MP Officers) को लगातार दिए निर्देश और आदेश के बावजूद आदेश का पालन न करने की स्थिति में अब हाईकोर्ट द्वारा सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को सख्त लहजे में हिदायत दी है कि हर हाल में आदेश का पालन सुनिश्चित हो, ऐसा नहीं करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।
इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो आला अधिकारी को भी हाई कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब पेश करना होगा। हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में हाई कोर्ट की अवमानना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दे मामला राजस्व विभाग का है। जहां ACR में गलत ग्रेडिंग के मामले में नायब तहसीलदार को ओरिजिनल साइट फेल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि यदि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो राजस्व विभाग के अवर सचिव को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा। इस मामले में अगली सुनवाई 24 मार्च को होनी है।