कर्मचारियों के हित में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 महीने के अंदर होगा वेतन-ब्याज सहित एरियर्स का भुगतान

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नैनीताल, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक बार फिर से हाईकोर्ट (high court) ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला दिया है। 3 महीने के अंदर उनके एरियर्स का भुगतान (arrears payment) किया जाएगा। इस मामले में आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सेवानिवृत्त कर्मचारियों (retired employees) के वेतन (salary) को रोकना अनुचित है। वहीं हाईकोर्ट ने 27 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जल्द से जल्द भुगतान के निर्देश दिए हैं। जिसका लाभ हजारों कर्मचारियों को होगा।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बकाया भुगतान न करने और सेवानिवृत्त राज्य रोडवेज कर्मचारी के वेतन में कटौती पर 27 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य परिवहन निगम को तीन महीने के भीतर सभी भुगतान बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।


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Kashish Trivedi

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