दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए सरकार ने निर्धारित की नई दरें, महंगाई भत्ता भी शामिल

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश शासन के श्रम आयुक्त ने आदेश जारी कर दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों (Daily Wage Workers) के लिये 01 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए दैनिक वेतन की नई दरें निर्धारित की गई है। खास बात ये है कि इन दरों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी शामिल है।

राज्य शासन ने जो नई दरें निर्धारित की गई हैं उसके हिसाब से अकुशल कर्मचारियों(Unskilled Workers)के लिये न्यूनतम मूल वेतन 6500.00 रुपये (प्रतिदिन 216.66 रुपए) निर्धारित किया गया है इसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 2300 रुपये (प्रतिदिन 76.66) भी जोड़ा जायेगा है। इस प्रकार अकुशल कर्मचारी को प्रतिमाह कुल 8800.00 रुपये (प्रतिदिन 293.00 रुपए) वेतन मिलेगा।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....