कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, DA की दरों में संशोधन, आदेश जारी, खाते में आएगी राशि

Kashish Trivedi
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7th Pay Commission, DA Revised : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 1987 और 1992 के आधार पर आईडीए वेतनमान का पालन करने वाले बोर्ड स्तर/बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते का भुगतान के आदेश दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा इसके आदेश भी जारी किये गए हैं। जारी आदेश के तहत ही उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

सीपीएसई में 1992 के वेतनमान में DA

जारी आदेश में अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के का.ज्ञा 2(50)/86-डीपीई(डब्ल्यूसी) दिनांक 19.07.1995 के पैरा संख्या 4 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। जिसमें बोर्ड स्तर के पद धारण करने वाले अधिकारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है। कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-III में उल्लिखित डीए योजना के अनुसार, 1099 ( 1960=100) के त्रैमासिक सूचकांक औसत से ऊपर मूल्य वृद्धि के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से महंगाई भत्ते की किस्तें देय होती हैं।

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