EPFO ने जारी किए नवीन दिशा निर्देश, TDS सहित लिमिट-Tax पर बड़ी अपडेट, ऐसे मिलेगा लाभ

नई दल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों (private sector employees) के लिए कर कटौती (deduction) पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो हर साल सेवानिवृत्ति बचत खातों (retirement savings accounts) में 2.50 लाख से अधिक का योगदान करते हैं। EPFO ने एक सर्कुलर में कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान के लिए कर सीमा (Tax Limit) 5 लाख रुपये प्रति वर्ष होगी।

यह कराधान योजना इसी साल 1 अप्रैल से लागू हुई थी। भारत में कर्मचारियों के पास एक ईपीएफ खाता होना आवश्यक है। सर्कुलर के मुताबिक, ईपीएफ खाते में ब्याज का भुगतान करने पर टीडीएस काट लिया जाएगा। अंतिम निपटान या स्थानान्तरण के लिए लंबित अंतिम निपटान पर बाद की तारीख में टीडीएस काटा जाएगा।


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Kashish Trivedi

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