कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, इस तरह होगा पारिवारिक पेंशन के अनुदान का भुगतान, DoPPW ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल वैसे 7th Pay Commission कर्मचारी पेंशनर्स जिनके पारिवारिक सदस्य क नाम फॉर्म 4 या कार्यालय के रिकॉर्ड में शामिल नहीं है, उन्हें पारिवारिक पेंशन (family pension) के अनुदान के भुगतान संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए नियम और नीति भी तय किए गए हैं। इसी नियम के तहत कर्मचारियों के परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

DoPPW के आदेश अनुसार परिवार के उस सदस्य को पारिवारिक पेंशन का अनुदान भुगतान करना है, जिसका नाम फॉर्म 4 या कार्यालय के रिकॉर्ड में शामिल नहीं है। इस सम्बन्ध में पेंशन विभाग ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु पर परिवार पेंशन के भुगतान के साथ नियम तय किए हैं।

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Kashish Trivedi

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