सरकार की नई तैयारी, MP किशोर न्याय नियम की अधिसूचना जारी, पोषण आहार के मानक तय, पोशाकों का मिलेगा लाभ

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में महिला और बाल विकास विभाग (Department of Women and Child Development) ने बड़ी तैयारी की है। इसके तहत किशोरों के लिए पोषण आहार (Nutritious food) के मानक तय किए गए हैं। जिसमें बाल गृह में अब चिकन और अंडे परोसे जाएंगे। वही शाकाहारी बच्चों को गुड़ मूंगफली और 100 ग्राम पनीर दिया जाएगा। मध्यप्रदेश में डेढ़ सौ से अधिक बाल गृह, आश्रम और संप्रेषण गृह है। जिसमें किशोरों को प्रति सप्ताह इस तरह के पोषण आहार देने अनिवार्य होंगे।

मध्य प्रदेश में इस समय डेढ़ सौ से अधिक वालों के लिए विशेषज्ञ शिशु गृह है। जिसमें 30 शासकीय और 97 अशासकीय संस्था है। इन संस्थाओं में बाल अपराधी, बेसहारा, गुमशुदा, भीख मांगने वाले और निराश्रित सहित अनाथ बच्चों को रखा जाता है। इससे पहले आंगनबाड़ियों में अंडा देने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार की इस पेशकश पर भाजपा ने विरोध दर्ज किया था। विभाग ने मध्यप्रदेश किशोर न्याय नियम की अधिसूचना में शामिल किया है। 25 अगस्त को जारी हुई इस अधिसूचना में पहली बार चिकन अंडा खिलाने के मानक तय किए गए हैं।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi