दरअसल 60 की उम्र के बाद हर महीने 3000 की पेंशन का लाभ किसान इस योजना के तहत ले सकेंगे। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम के तहत किसानों के भविष्य को सुरक्षित रखने की कवायद जारी है। इस स्कीम के तहत किसान 55 निवेश करके मासिक 3000 और सालाना 36000 का लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए की गई है। देशभर में कई किसान भारत सरकार की इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं। वहीं कई किसानों द्वारा इस योजना का लाभ उठाया जा रहा है। देश के छोटे व सीमांत किसान में इस योजना के लिए आवेदन की पात्रता रख सकते हैं। किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि रहना आवश्यक है।
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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सरकार द्वारा समर्थित योजना है। विशेष रूप से छोटे सीमांत किसानों के लिए इसे तैयार किया गया है। अगस्त 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना की शुरुआत की गई थी। 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमा किसानों को न्यूनतम गारंटी पेंशन के रूप में 3000 उपलब्ध कराए जाएंगे। पेंशन धारक की मृत्यु हो जाने पर पेंशन की 50 फ़ीसदी पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में भी उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि पारिवारिक पेंशन का लाभ केवल पति या पत्नी पर ही लागू होगा। परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा इसके लिए दावा नहीं किया जा सकता।
वही पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष की अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना की पात्रता रखेंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेज का होना आवश्यक है। इसके आवेदन को रद्द किया जा सकता है। दस्तावेज में आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो सहित मोबाइल नंबर और अन्य दस्तावेज की आवश्यकता होगी।
इसके लिए किसानों को 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों को 55 से 200 मासिक योगदान देना होगा। योजना की मैच्योरिटी तिथि के बाद से सरकार 3000 की मासिक पेंशन किसानों को उपलब्ध कराएगी। इस योजना का लाभ पेंशन योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसे अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कवर किए गए हितग्राही इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ऑनलाइन पंजीकरण
- निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाएं
- दस्तावेज़ – आधार कार्ड; IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या (पासबुक या चेक लीव या बैंक स्टेटमेंट) जमा करें
- प्रारंभिक योगदान राशि नकद में जमा करें। ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को योगदान करें
- प्रमाणीकरण के बाद वीएलई ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करे
- सिस्टम प्रवेश आयु के अनुसार ग्राहक द्वारा भुगतान किए जाने वाले मासिक योगदान की गणना करेगा
- नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म वीएलई द्वारा जेनरेट और अपलोड करें
- एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) मिलेगी। साथ ही एक किसान कार्ड भी प्रिंट करें