MP News : पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, राज्य शासन ने नियमों में किया संशोधन, मिलेगा लाभ

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MP News : विधानसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश के पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है, राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि यदि शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति के दिनांक तक विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लम्बित रहने की स्थिति में निलम्बित रखा जाता है तो निलंबित होने के पहले की तारीख तक की अर्हकारी सेवा अवधि, अनंतिम पेंशन की गणना के लिए ली जाएगी। अर्हकारी सेवा के आधार पर अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत की जाएगी। शासकीय सेवक के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्रवाई जारी रहने पर भी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को अनंतिम पेंशन की पात्रता होगी।

आपको बता दें कि राज्य शासन ने 19 मई 2023 को जारी आदेश में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 में संशोधन किया है। ये संशोधन नियम 64 के स्थान पर स्थापित किए गए हैं, जो 12 दिसम्बर 1990 से लागू समझे जायेंगे।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....