कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कलेक्टर के आदेश को किया निरस्त, ओआइसी पर लगा जुर्माना

Kashish Trivedi
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High court on Employees Increment : हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दरअसल हाई कोर्ट द्वारा कलेक्टर के उस आदेश को निरस्त किया गया। जिसमें कलेक्टर द्वारा सहकारी निरीक्षक के वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए गए थे। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर को किसी भी कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोकने का कोई अधिकार नहीं है।

दरअसल ग्वालियर कलेक्टर द्वारा सहकारी निरीक्षक आरडी पचोरिया की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए गए थे। मामले में कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अपील की गई लेकिन इस मामले में कर्मचारी की सुनवाई नहीं हुई। जिसपर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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