Mandsaur News : डोडाचूरा तस्करों को 10-10 वर्ष की सजा व 1 लाख का जुर्माना, पढ़े पूरी खबर

Amit Sengar
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Mandsaur Dodachura Smuggler News : मंदसौर में न्यायालय ने डोडाचूरा तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश प्रतिष्ठा अवस्थी ने सुनाया है।

यह है मामला

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया कि दिनांक 15 मार्च 2021 को थाना दलौदा पर पदस्थ सउनि नरेन्द्र मकवाना को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि रिछालालमुहा तरफ से लालाखेडा होते हुए दलौदा तरफ एक नीले रंग का बिना नम्बर का ट्रेक्टर मय ट्रॉली आने वाला है जिसका चालक रणजीत पाटीदार उक्त ट्रेक्टर ट्राली में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा लोड कर दलौदा हाईवे पर किसी तस्कर को देने वाला है एवं यदि तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की जावे तो सफलता मिल सकती है नही तो वह निकल सकता है।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”