किसानों के लिए काम की खबर, अस्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन की विद्युत दरें जारी

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राज्य शासन के निर्णय अनुसार मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए नई विद्युत दरें लागू कर दी गयी हैं। कंपनी द्वारा जारी दरों के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्र के कृषि पंप उपभोक्ताओं को तीन माह के लिए सिंगल फेज एक एचपी अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज, इनर्जी चार्ज सहित देय राशि 4222 रूपये के स्थान पर राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी सहित कुल 1843 रूपये का ही भुगतान करना होगा। इसी प्रकार थ्री फेज अस्थाई 3 एचपी कृषि पंप कनेक्शन लेने वाले को तीन माह के लिए फिक्स चार्ज, इनर्जी चार्ज सहित कुल 4879 रूपये देना होगा। कंपनी द्वारा अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन की जारी नई दरें एक नवंबर 2021 से प्रभावशील हो चुकी है।

हार्सपावर

सिंगल फेज हेतु देय राशि (तीन माह हेतु)

1 एचपी

1843

2 एचपी

3480

3 एचपी

5118

 

कंपनी ने कहा है कि अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2021-22 के लिए जारी टैरिफ आदेश के अनुसार कम से कम तीन माह का अग्रिम भुगतान कंपनी में जमा कराना अनिवार्य है। विद्युत सप्लाई कोड 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ऐसे उपभोक्ता जिनके पंप कनेक्शन पर उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा हुआ है, उनसे कैपेसिटर सरचार्ज का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं लिया जाएगा। कंपनी ने बताया है कि म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार अस्थाई कृषि पंप की दरों का निर्धारण किया गया है। त्रैमासिक आधार पर एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर द्वारा ईंधन प्रभार की गणना की जाएगी।

हार्सपावर

थ्री फेज हेतु देय राशि

(तीन माह हेतु)

3 एचपी

4879

5 एचपी

7994

7.5/8 एचपी

12668

10 एचपी

15784

 


About Author
श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।