केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, 31 अगस्त को पूरी करनी होगी प्रक्रिया

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Pensioners  Pension : लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें सीसीएस के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए DOPPW द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत नियम और शर्तें तय की गई है। इन्हें नियम और शर्तों के तहत कर्मचारियों को एनपीएस की जगह सीसीएस पेंशन नियम का लाभ दिया जाना है। जारी आदेश के तहत अब कर्मचारियों के पास मौका होगा कि वह एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना में लौट सकते हैं। सरकारी कर्मचारी 31 अक्टूबर 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। वही 14 लाख से अधिक केंद्रीय और राज्य सरकार की कर्मचारी संस्था, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली का लाभ 

जारी आदेश के तहत विभाग ने निर्देश दिया है कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ECB और PR दिनांक 22.12.2003 के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरूआत से सभी सरकारी सेवकों को या 01.01.2004 के बाद केंद्र सरकार की सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के पदों को उक्त योजना के तहत अनिवार्य रूप से कवर किया गया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 तथा अन्य संबंधित नियमों में भी दिनांक 30.12.2003 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था तथा उक्त संशोधन के पश्चात् 31.12.2003 के पश्चात् शासकीय सेवा में नियुक्त सरकारी सेवकों पर वे नियम लागू नहीं होंगे।

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Kashish Trivedi

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