कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मिलेगा लाभ, हर हाल में 5 तारीख तक होगा वेतन सहित अन्य भत्ते का भुगतान

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तिरुवनंतपुरम, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के हित में हाईकोर्ट (High court) ने एक बार फिर से बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों के वेतन (employees salary) का भुगतान (salary payment) हर महीने की 5 तारीख तक करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पहले के निर्देश का संचालन जारी रहेगा और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए 5 तारीख निर्धारित की गई है। यानी अब सभी कर्मचारियों के खाते में 5 तारीख तक वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि ड्राइवरों, कंडक्टरों और मैकेनिकल और स्टोर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान हर महीने की 5 तारीख तक किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले होता था। दरअसल न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने यह भी आदेश दिया कि पर्यवेक्षी कर्मचारियों को वेतन देने से पहले ड्राइवरों, कंडक्टरों और मैकेनिक कर्मचारियों को वेतन देने के अपने पहले के निर्देश का संचालन जारी रहेगा।

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Kashish Trivedi

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