मंत्रालय ने जारी किया आदेश, नियम और शर्तें तय, इस तरह मिलेगा कर्मचारियों को 60 दिन के विशेष अवकाश का लाभ

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) की छुट्टी के मामले में नवीन आदेश जारी किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत 6th-7th pay commission महिला कर्मचारियों (Women Employees) को 60 दिन स्पेशल मेटरनिटी लीव (special maternity leave) प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा नीति नियम तय किये जाने के बाद अब रेल मंत्रालय ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं महिला कर्मचारियों के लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की गई है।

DOP&T ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 130418/1/2021-स्था.(L) दिनांक 02.09.2022 के तहत बच्चे की मृत्यु के तुरंत बाद या बच्चे के मृत जन्म के मामले में महिला केंद्र सरकार की कर्मचारी के लिए 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश की शुरुआत की है। रेलवे कर्मचारियों के लिए इन प्रावधानों को अपनाया जा रहा है।


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Kashish Trivedi

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