District Court: कोर्ट द्वारा कुर्की के आदेश के बाद रेलवे ने केटरिंग संचालक को दिए 36 लाख रूपए, पढ़े खबर

District Court: खंडवा में रेलवे ने 5 साल पुराने मामले में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश पर कपूर एंड पी आर महंत से अतिरिक्त किराए के नाम पर जमा कराई गई राशि को लौटा दिया है। दरअसल सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में रेलवे इंजन, स्टेशन मैनेजर और बुकिंग कार्यालय की सामग्री कुर्क करने के आदेश जारी किए थे लेकिन अब रेलवे ने 36 लाख 64 हजार 128 रुपए ठेकेदार को अंडर प्रोटेस्ट राशि के रूप में लौटा दी।

Rishabh Namdev
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District Court: दरअसल इस मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश ममता जैन ने यह आदेश पारित किया था। जानकारी के अनुसार खंडवा सत्र एवं जिला न्यायालय ने 25 मार्च 2022 को इस मामले में आखिरी फैसला दिया था। दरअसल कोर्ट ने कहा था की रेलवे ने जो लाइसेंस फीस के अलावा किराए की मांग की है वह अवैधानिक और अनुचित है। आपको बता दें की इस मामले के समय वादी द्वारा अंडर प्रोटेस्ट की राशि 36 लाख 64 हजार 128 रुपए की राशि रेलवे को जमा भी कराई गई थी।

अंडर प्रोटेस्ट की राशि वापसी की न्यायालय से मांग की:

वहीं यह प्रकरण के समाप्त हो जाने के बाद जब रेलवे से अंडर प्रोटेस्ट राशि मांगी गई तो राशि नहीं दी गई। जिसके बाद कई बार रेलवे को पत्र भी लिखा गया, उसका भी जवाब भी रेलवे द्वारा नहीं दिया गया। हालांकि 16 मार्च 2023 को खंडवा सत्र जिला न्यायालय ने एक बार फिर एक और प्रकरण दर्ज किया और एक बार फिर जमा की गई अंडर प्रोटेस्ट की राशि वापसी की न्यायालय ने मांग की। गौरतलब है कि न्यायालय द्वारा कई बार मौके दिए जाने के बाद भी रेलवे द्वारा कोई भी राशि जमा नहीं की गई। जिसके बाद आखिरकर न्यायालय ने रेलवे के खिलाफ 27 फरवरी 2024 को चल संपत्ति कुर्की के आदेश दे पारित किए।

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मैंने श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। मैं पत्रकारिता में आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन और कार्य अनुभव की आशा कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में काम करते हुए देश के निचले स्तर को गहराई से जाना है। जिसके चलते मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बनने की इच्छा रखता हूं।