छतरपुर, डेस्क रिपोर्ट। छतरपुर में 4 साल का एक बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया था, गनीमत रही कि बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना ओरछा रोड थाना क्षेत्र के नारायणपुरा और पठापुर के बीच की थी। अब ओरछा पुलिस ने गुरुवार को बोरवेल में गिरे बालक दीपेंद्र यादव के पिता अखिलेश यादव व दादा रमेश यादव को आईपीसी की धारा 308 का आरोपी मानते हुए जानबूझकर बोरवेल को खुला छोड़ने और उसकी वजह से किसी की मृत्यु की संभावना की परिस्थिति बनाने का आरोपी माना है। ओरछा रोड थाने में आज दोपहर में हुई FIR में पुलिस ने आरोप लगाया है की बालक दीपेंद्र के पिता व दादा ने जानबूझकर बोरवेल का गड्ढा खुला छोड़ा ताकि कोई उसमें गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। इसी को आधार मानकर ओरछा रोड थाना पुलिस ने स्वयं थाना प्रभारी अभिषेक चौबे को शिकायतकर्ता बनाया गया है।
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क्या है धारा 308