तेज साउंड वाले मॉडीफाई सायलेेंसर बेचना पड़ा भारी, ऑटो मोबाईल्स की दुकानों पर पुलिस की रेड

 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 ए (3) में 1 वर्ष के कारावास से या 1 लाख रूपये तक के जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।

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JABALPUR NEWS : जबलपुर शहर में पुलिस ने उन दुकानों पर कार्रवाई की है जिनके संचालक तेज साउन्ड वाले मॉडीफाई सायलेंसर बेचते या गाड़ियों में लगाते है, पुलिस को लगातार आम रोड पर बुलेट, मोटर सायकिल सवारों के द्वारा तेज साउड वाले मॉडीफाई सायलेंसर लगवाकर धमा-चौकड़ी मचाये जाने की शिकायत मिल रही थी। कुछ आटो मोबाईल दुकान में तेज आवाज वाले मॉडीफाई सायलेंसर बेचे जाने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने ऐसे आटो मोबाईल दुकान संचालक जिनके द्वारा तेज आवाज वाले मॉडीफाई सायलेंसर बेचे जाते हैं, वहाँ पर रेड मारी। गौरतलब है कि  मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 ए (3) में 1 वर्ष के कारावास से या 1 लाख रूपये तक के जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।

यहाँ हुई कार्रवाई 

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Sushma Bhardwaj