देवास कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला को शो-काॅज नोटिस, नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी

देवास, रिपोर्ट। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा चार अलग-अलग मामलों में कलेक्टर देवास चन्द्रमौली शुक्ला को 14 जुलाई 2022 को आयोग में व्यक्तिशः आकर अपना स्पष्टीकरण व प्रतिवेदन देने के आदेश दिये गये हैं। आयोग द्वारा चन्द्रमौली शुक्ला को कारण बताओ नोटिस एवं पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। नोटिस एवं नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस अधीक्षक, देवास के माध्यम से कराई जायेगी।

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दरअसल कुछ मामलों देवास कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें आयोग के प्रकरण क्र. 606/देवास/2020 के अनुसार एम.आई.जी. 18/2, त्रिलोक नगर, जिला देवास निवासी अनिल ठाकुर (पत्रकार) ने आयोग से त्रिलोक नगर गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष द्वारा पार्क की जमीन को परिवर्तित कर अपने रिश्तेदार को स्कूल के लिये जमीन दे देने की शिकायत कर संस्था अध्यक्ष एवं स्कूल संचालक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने का अनुरोध किया था।
वही प्रकरण क्र. 610/देवास/2020 के मुताबिक एम.आई.जी. 1/40, त्रिलोक नगर गृह निर्माण संस्था जिला देवास निवासी ओमप्रकाश व अन्य ने आयोग से त्रिलोक नगर गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष द्वारा संस्था के सदस्यों के अधिकारों का शोषण करने की शिकायत कर उसके द्वारा संस्था के पैसों का दुरूपयोग रोकने, अध्यक्ष की संपत्ति की नीलामी कर रकम वसूली कर हुडको में ऋण की राशि का भुगतान कराये जाना का अनुरोध किया था, जिससे संस्था के 124 सदस्यों के मकानों की रजिस्ट्री कराई जा सके।


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Harpreet Kaur