Neemuch News : अफीम तस्कर को सजा, 3 साल की जेल और तीस हजार का जुर्माना

Amit Sengar
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Neemuch News : नीमच में न्यायालय ने अफीम तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अरविंद दरिया ने सुनाया है।

यह है मामला

विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 12 जुलाई 2018 रात्रि के लगभग 11 बजे डुंगलावदा चौराहा, नीमच की हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूचना अधिकारी सुमित कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जोधपुर जाने वाली एम आर ट्रेवल्स की बस का खल्लासी अफीम तस्करी हेतु छिपाकर ले जा रहा हैं। सूचना के आधार पर सूचना अधिकारी विजयसिंह शिंदे के नेतृत्व में दल का गठन कर डुंगलावदा चौराहा पर घेराबंदी करके बस को रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर आरोपी के एक बैग में 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली, जिसको जप्त कर लिया गया था।

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”