कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, उम्र में मिली छूट, सरकारी भर्तियों में मिलेगा लाभ

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चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। हरियाणा के युवाओं और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब सरकार की तर्ज पर अब हरियाणा सरकार ने भी नियमित भर्तियों में कच्चे कर्मचारियों की आयु सीमा के मानक बदले हैं। इसके तहत अब सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम आदि के कच्चे कर्मचारियों को नियमित भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी।

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इसके तहत अब सामान्य वर्ग के लिए 18 से 42 साल, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सैन्य सेवा के दौरान दिव्यांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल और दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों के मामले में 52 साल तक की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका दिया जाएगा।हालांकि, इन कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर ही छूट मिलेगी। यानी, जितने साल का अनुभव होगा, उतने साल की ही छूट मिलेगी, जो अधिकतम 10 वर्ष रहेगी।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)