MP स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर आयोग सख्त, गाइडलाइन जारी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब स्कूलों के बच्चों (MP School Children) की सुरक्षा (safety) की दृष्टि से कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए MP के स्कूली वाहन के लिए SOP जारी किया गया है। जिसके मुताबिक स्कूल वाहन (School Bus-Van) के लिए जारी गाइडलाइन (guideline) के मुताबिक वाहन के ड्राइवर और उसके सहायक को पुलिस वेरीफिकेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा वाहन की आरटीओ जांच भी अनिवार्य होगी।

स्कूली वाहन के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक अभी स्कूल संचालक और परिवहन विभाग को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन अवश्य रूप से हो। वही जारी गाइडलाइन के मुताबिक स्पष्ट किया गया कि स्कूली वाहन नियम का पालन करें। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से इसके लिए जिम्मेदार होंगे।


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Kashish Trivedi

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