केन्द्र सरकार ने GST नियमों में किया बड़ा बदलाव, 1 अगस्त से अब इन लोगों को भी भरना होगा चालान

GST Rule Change : सरकार ने जीएसटी के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। जिसके तहत, अब 5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वालों को बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान जनरेट करना अनिवार्य होगा। यह बदलाव 1 अगस्त 2023 से लागू होगा। इससे पहले यह नियम 10 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वालों के लिए ही था। अब यह नियम पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वालों के लिए भी लागू होगा। यह बदलाव ई-इनवॉइस और ई-चालान जैसी डिजिटल तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

केन्द्र सरकार ने GST नियमों में किया बड़ा बदलाव, 1 अगस्त से अब इन लोगों को भी भरना होगा चालान


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Sanjucta Pandit

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मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है। पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।