आज मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव से जुड़ा कोई भी अध्यादेश अब तक राजभवन नहीं भेजा गया है। बता दे कि शिवराज सरकार ने पहले अध्यादेश राज्यपाल को भेजा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे वापस बुला लिया था।
दरअसल,कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आगामी चुनाव में जनता ही महापौर व नपा अध्यक्ष का चुनाव करेगी, इसके लिए शिवराज सरकार ने एक बार फिर अध्यादेश को राजभवन भेजा है।इसके तहत नगर निगमों में महापौर, नगर पालिका एवं नगर परिषदों में अध्यक्ष पद के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएंगे, यानी सभी का चुनाव सीधे जनता करेगी।यह निर्णय मंगलवार देर शाम भाजपा दफ्तर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ हुई बैठक के बाद लिया,लेकिन गृह मंत्री ने इससे इंकार कर दिया है।
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बता दें किहाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह का भी बयान सामने आया था कि नगरीय निकायों के चुनाव को देखते हुए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला लिया है। कमलनाथ सरकार के फैसले को बदला जाएगा। इसके तहत महापौर नगर पालिका और नगर परिषदों में अध्यक्ष जनता चुनेगी।पुराने नियमों से चुनाव होंगे। एक शहर में एक ही महापौर होगा।महापौर और अध्यक्ष शहर का प्रतिनिधित्व करता है जनता से निर्वाचित होना चाहिए। हम अध्यादेश लायेंगे,इसको लेकर आयुक्त को सूचित कर दिया गया है।