जबलपुर, संदीप कुमार। दुष्कर्म (Rape) से जुड़े एक मामले में डॉक्टर्स और पुलिस अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) ने नाराजगी जताई है और तल्ख़ टिप्पणी करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मामला एक पुलिस आरक्षक पर दुष्कर्म के आरोप (rape case against police constable) से जुड़ा है।
एक युवती के साथ दुष्कर्म के एक मामले में मध्य प्रदेश पुलिस (MP Police) में पदस्थ आरक्षक को बचाने को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एडीजीपी को फटकार लगाई है साथ ही राज्य स्तरीय विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी को निर्देश दिए हैं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्यवाही की जाए। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने रजिस्ट्रार से कहा है कि डीएनए से जुड़ी दो जांच रिपोर्ट के साथ आदेश की कॉपी मुख्य सचिव के माध्यम से विजिलेंस कमेटी को भेजें। इतना बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी पुलिसकर्मी अजय साहू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।