51 अरोपियो को 7 साल की सजा, आपसी विवाद में मकान जलाकर आगजनी करने का मामला

Ratlam 51 Accused Punished : रतलाम जिला न्यायालय ने बाजना थाना क्षेत्र के ग्राम संगेसरा में 15 वर्ष पहले दो पक्षों के बीच हुए मामूली विवाद की रंजिश में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के 32 मकानों में आग लगाने के मामले में 51 आरोपितों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया।

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मणकुमार वर्मा ने फैसला सुनाया
अभियोजन के अनुसार ग्राम संगेसर में दो युवकों के बीच किसी बात को लेकर 22 नवम्बर 2007 को मामूली विवाद हुआ था। इसी रंजिश को लेकर आरोपित अमरू डोडियार, गौतम डोडियार सहित अनेक लोगों ने लाठी, धारदार हथियार व मिट्टी का तेल लेकर फरियादी परथा दामा पुत्र घुलिया दामा सहित गांव के 32 मकानों व झोपड़ियों पर धावा बोलकर आग लगा दी थी। इससे मकानों व झोपड़ियों में रखा सामान जल गया था। परथा की रिपोर्ट पर बाजना पुलिस ने 69 आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने 51 आरोपितों को सजा सुनाई। 51 ही आरोपितों को भादंवि की धारा 147 व 148 में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व एक-एक हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा फूल फाइव टू में पांच 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व एक-एक हजार रुपये का जुर्माना से भी दंडित किया गया। सभी सजा साथ चलेगी। ट्रायल के दौरान 9 आरोपितों की मौत हो चुकी है। आठ आरोपितों को आरोप प्रमाणित नहीं होने पर दोषमुक्त किया गया। प्रकरण में एक आरोपित फरार चल रहा है ।


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Harpreet Kaur