बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 20 साल की जेल

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Raisen Court News : मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कोर्ट ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय कृपाशंकर शाक्य ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी नीलेश पिता मुन्नालाल आदिवासी उम्र 24 साल निवासी पडरियागंज थाना गैरतगंज को 20 साल का कठोर कारावास और 5 हजार का जुर्माने से दंडित भी किया है।

यह है मामला

बात दें कि सरकारी वकील बद्री विशाल गुप्ता ने बताया कि फरियादिया ने अपने पति, पीड़िता पुत्री उम्र 4 साल के साथ थाना में मौखिक रूप से बताया कि मैं गृहणी हूँ। मेरे पति खेती किसानी करते है। दिनांक 18 अप्रैल 2022 दिन सोमवार दोपहर लगभग 2 बजे की बात है। मैं घर में ही थी मेरे पति बाहर गए हुए थे। मेरी पुत्री पड़ोसी आरोपी नीलेश आदिवासी के घर खेलने गई थी। वापस आकर फरियादिया की पुत्री ने उसे बताया कि नीलेश के कमरे में गाने के बाक्स रखे थे। जिसमें तेज आवाज में गाना बज रहा था।


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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”